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HOW TO APPLY PAN CARD :पैन कार्ड अप्लाई कैसे करे

 HOW TO APPLY PAN CARD  :पैन कार्ड अप्लाई कैसे करे 


पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसका उपयोग भारतीय कर प्रणाली में किया जाता है। पैन कार्ड को भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, और यह करदाता की पहचान के रूप में काम करता है। पैन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:



पैन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया:

  1. ऑनलाइन आवेदन:

    • सबसे पहले, आपको भारतीय आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा: https://www.incometax.gov.in या NSDL की वेबसाइट https://www.tin-nsdl.com पर भी पैन के लिए आवेदन किया जा सकता है

  • वेबसाइट पर जाकर "Apply for PAN" पर क्लिक करें।


  • अब आपको दो विकल्प मिलेंगे: Individual (For Indian Citizens) और Foreign Citizens। आपको सही विकल्प का चयन करना होगा।


फॉर्म भरना:

  • पैन के लिए आवेदन करने के लिए आपको Form 49A भरना होगा। यह फॉर्म आपके व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, जन्मतिथि, पते आदि को भरने के लिए होता है।
  • सुनिश्चित करें कि आपने सभी जानकारी सही तरीके से भरी हो।

फॉर्म भरना:

  • पैन के लिए आवेदन करने के लिए आपको Form 49A भरना होगा। यह फॉर्म आपके व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, जन्मतिथि, पते आदि को भरने के लिए होता है।
  • सुनिश्चित करें कि आपने सभी जानकारी सही तरीके से भरी हो।

  1. दस्तावेज़ अपलोड करना:

    • आपको कुछ प्रमाणित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। सामान्यतः यह दस्तावेज़ होंगे:
      • आधार कार्ड (यदि आपके पास है),
      • पासपोर्ट या वोटर आईडी,
      • जन्म प्रमाणपत्र या 10वीं की मार्कशीट (आयु प्रमाण के लिए)।
    • दस्तावेज़ की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें।
  2. पेमेंट:

    • पैन कार्ड के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होता है। भारतीय नागरिकों के लिए शुल्क लगभग ₹93 (GST सहित) होता है और विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए शुल्क थोड़ा अधिक होता है।
    • पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से किया जा सकता है।
  3. आवेदन की पुष्टि:

    • पेमेंट करने के बाद, आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिलेगा जिसमें आवेदन नंबर होगा। इसे सेव कर लें।
  4. आवेदन की स्थिति की जाँच:

    • आप अपनी पैन कार्ड की स्थिति को आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी ट्रैक कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद, पैन कार्ड आमतौर पर 15 से 20 कार्यदिवसों के भीतर जारी कर दिया जाता है।

ऑफलाइन आवेदन (पैन कार्ड के लिए):

  • आप ऑफलाइन भी पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 49A का प्रिंटआउट लेकर, उसे भरकर नजदीकी NSDL या UTIITSL कार्यालय में जमा करना होता है।
  • इसके साथ आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होता है।

NSDL (Protean) पोर्टल के माध्यम से पैन आवेदन करें

सरकार ने NSDL की इनकम टैक्स पैन सर्विसेज़ यूनिट के ज़रिए आवेदकों को पैन के लिए आवेदन करने का प्रावधान किया है। पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन (PAN Card Online Apply) करने के लिए इस आसान तरीके का पालन करें:

स्टेप 1: नए पैन के लिए आवेदन करने के लिए NSDL वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाएं

स्टेप 2: आवेदन प्रकार को चुनें- भारतीय नागरिकों, विदेशी नागरिकों के लिए नया पैन या मौजूदा पैन डेटा में बदलाव / अपडेट के लिए

स्टेप 3: अपनी कैटेगरी को चुनें- व्यक्तिगत, ट्रस्ट, संस्था, फर्म आदि

स्टेप 4:  पैन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर भरें

स्टेप 5:  फॉर्म जमा करने पर, आपको अगले तरीके के बारे में एक मैसेज मिलेगा

स्टेप 6: “Continue with the PAN Application Form” बटन पर क्लिक करें

स्टेप 7: आपको नए पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आपको अपना डिजिटल e-KYC जमा करना होगा

स्टेप 8: अब चुनें कि आपको फिज़िकल पैन कार्ड चहिये या नहीं और अपने आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट दर्ज करें

स्टेप 9: अब फॉर्म के अगले हिस्से में अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें

स्टेप 10: फ़ॉर्म के अगले भाग में, अपनी संपर्क और अन्य जानकारी दर्ज करें

स्टेप 11: फॉर्म के इस हिस्से में अपना एरिया कोड, AO टाइप और अन्य जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 12:  फॉर्म के आखिरी भाग में दस्तावेज़ जमा और डिक्लेरेशन है

स्टेप 13: पैन कार्ड एप्लीकेशन जमा करें। यदि कोई हो, तो सुधार करने के लिए आपको अपना पूरा फॉर्म चैक करना होगा।यदि आप कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, तो “Proceed” बटन पर क्लिक करें

स्टेप 14: आपको उस “payment” सेक्शन पर भेज दिया जाएगा जहां आपको भुगतान या तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या नेट बैंकिंग / डेबिट / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा

स्टेप 15:  एक बार भुगतान करने के बाद, पेमेंट स्लिप जेनरेट हो जाएगी, अब Continue पर क्लिक करें

स्टेप 16:  अब आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, डिक्लेरेशन पर टिक करें और “Authenticate” विकल्प पर क्लिक करें

स्टेप 17: “Continue with e-KYC” पर क्लिक करें और आधार से लिंक आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा

स्टेप 18: OTP दर्ज करें और फॉर्म जमा करें

स्टेप 19:  “Continue with e-Sign” पर क्लिक करें, और अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा

स्टेप 20: OTP दर्ज करें और एप्लीकेशन जमा करके एकनॉलेजमेंट स्लिप प्राप्त करें। एकनॉलेजमेंट स्लिप PDF में होगी जिसका पासवर्ड आपकी जन्मतिथि होगी DDMMYYYY फ़ॉरमेट में  

UTIITSL पोर्टल के माध्यम से पैन के लिए आवेदन करें

UTIITSL के जरिए ऑनलाइन पैन कार्ड आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:

स्टेप 1: UTIITSL PAN card application page पर जाएं और PAN Services में “PAN Card for Indian Citizen/NRI” चुनें

स्टेप 2: “Apply for New PAN Card (Form 49A)” पर क्लिक करें

स्टेप 3: या तो “Physical Mode” चुनें, जिसके तहत आपको हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र आपको UTIITSL ऑफिस में जमा करना होगा या “Digital Mode” जिसके तहत आवेदन पत्र पर Dsc मोड का उपयोग करके या आधार आधारित ई-हस्ताक्षर का उपयोग करके हस्ताक्षर किया जाएगा और आपको इसकी आवश्यकता होगी।

स्टेप 4: पर्सनल और अन्य आवश्यक जानकारी भरें

स्टेप 5: भरी गई जानकारी को वेरीफाई करें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें

स्टेप 6: वेरिफिकेशन के बाद, आप आगे बढ़ सकते हैं और उपलब्ध भुगतान गेटवे विकल्पों- बिलडेस्क या पेयू इंडिया में से किसी एक को चुनकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आप नेटबैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड आदि के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं

स्टेप 7: सफल भुगतान पर, आपको भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी। आप इसे सेव कर सकते हैं या इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं

स्टेप 8: फॉर्म पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो (3.5×2.5 सेमी) चिपकाएं और दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें

स्टेप 9: अपने पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ अपनी पहचान, पता और जन्मतिथि प्रमाण दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करें या अपने पैन कार्ड के लिए इसे पास के UTIITSL ऑफिस में भेजें

पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन कैसे आवेदन करें?

पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन (PAN Card Offline Apply) भी किया जा सकता है। आवेदक इसके लिए TIN NSDL केंद्र पर जा सकते हैं और निम्नलिखित तरीकों का पालन करके पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
  • फॉर्म 49A को डाउनलोड करें और इसका प्रिंट करवा लें, फॉर्म 49A को इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, (https://www.tin-nsdl.com/downloads/pan/download/Form_49A.PDF)
  • फॉर्म भरें और फॉर्म पर दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाए
  • मुंबई में ‘NSDL – PAN’ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में फीस का भुगतान करें
  • फॉर्म के साथ प्रमाणों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करें
  • आवेदन फॉर्म के लिफाफे पर “APPLICATION FOR PAN-N-Acknowledgement Number” का उल्लेख करें और आवेदन को नीचे दिए गए पते पर भेज दें-

इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट ,
एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं  मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341, 
सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411016

  • आवेदन की सफल प्रक्रिया के बाद पैन कार्ड (PAN Card) जनरेट किया जाएगा और आवेदक के आवासीय पते पर भेजा जाएगा।
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ये भी पढ़ें: पैन कार्ड में जानकारी कैसे अपडेट करें?

पैन कार्ड के लिए आवेदन: फीस

पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए भारतीय पते के लिए पैन आवेदन फीस 107 रु. और विदेशी पते के लिए पैन फीस 1017 रु.- (GST के साथ) है। फीस का भुगतान ‘NSDL-PAN’, क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से तैयार किये गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है।

पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक पहचान प्रमाण

(A) नीचे दिए गए किसी भी एक दस्तावेज़ की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी:

  • भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • राशन कार्ड, जिसमें आवेदक की तस्वीर हो
  • शाखा का लाइसेंस
  • फोटो पहचान पत्र
  • पेंशनर का कार्ड
  • केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड

(B) संसद सदस्य / विधान सभा / नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक तय फ़ॉरमेट में पहचान पत्र

(C) आवेदक की वेरिफाइड फोटो के साथ मूल रूप से बैंक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट स्टैंप और हस्ताक्षर के साथ बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए

पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक एड्रेस प्रूफ

(A) पता प्रमाण पत्र के रूप में आपको नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक की कॉपी जमा करनी होगी:
  • भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पति/ पत्नी के पासपोर्ट के पहले और अंतिम पेज की कॉपी (यदि फार्म में उल्लेखित पता पति के पासपोर्ट में उल्लिखित पते से मेल खाता है)
  • आवेदक के पते पर पोस्ट ऑफिस पासबुक
  • प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट आर्डर
  • सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र
  • राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया अलोटमेंट लेटर (तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए)
  • प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़

(B) नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक की सेल्फ- अटेस्टेड कॉपी (तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं)

  • बिजली का बिल
  • पानी का बिल
  • लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
  • गैस कनेक्शन का प्रमाण (नए बिल के साथ कार्ड / बुक)
  • बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (कथन में नवीनतम लेनदेन का उल्लेख होना चाहिए)
  • डिपॉज़िट अकाउंट स्टेटमेंट
  • क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट

(C) मूल पते का प्रमाण पत्र

(D) कंपनी प्रमाण पत्र

नोट

  • यदि आवेदक नाबालिग है, तो माता-पिता की पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण नाबालिग आवेदक के आईडी और एड्रेस के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।
  • NRI बैंक अकाउंट डिटेल्स (3 महीने से अधिक पुराना नहीं) जमा कर सकता है जो पते का प्रमाण होगा।
  • यदि एड्रेस एक ऑफिस का है, तो ऑफिस के एड्रेस को रेजिडेंस एड्रेस के के साथ जमा करना होगा।

पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक जन्मतिथि प्रमाण

आवेदक के नाम, जन्मतिथि प्रमाण के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक की कॉपी:
  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • SSLC प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त संस्था की मार्क शीट
  • फोटो पहचान पत्र
  • सरकार द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र
  • केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना
  • पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र
  • यदि आवेदक नाबालिग है, तो माता- पिता के पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण को मामूली आवेदक की आईडी और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है
  • HUF के मामले में, HUF के कर्ता द्वारा दिए गए एक एफिडेविट में, नाम, पिता का नाम और आवेदन फॉर्म की तारीख पर सभी कोपरेन के पते के साथ-साथ उपरोक्त प्रमाण के साथ HUF के कर्ता के नाम को पैन आवेदन के साथ जमा करना होगा
  • यदि संपर्क पता कार्यालय का पता है, तो निवास पते के प्रमाण के साथ कार्यालय का पता देना होगा

पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी लिस्ट यहां देखे

पैन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें ?

  • आप UTIITSL या NSDL वेबसाइट के माध्यम से अपने पैन कार्ड आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन चेक सकते हैं।
  • आप UTIITSL वेबसाइट के माध्यम से पैन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकिंग पेज पर जाकर और अपनी जन्मतिथि/इंकॉर्पोरेशन/एग्रीमेंट आदि और कैप्चा कोड के साथ अपने कूपन नंबर या पैन का उपयोग करके अपने पैन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस की जांच कर सकते हैं।
  • NSDL (Protean) वेबसाइट के माध्यम से अपने पैन कार्ड आवेदन को चेक करने के लिए, आपको पैन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकिंग पेज पर 15 अंकों वाला एक्नॉलेजमेंट नंबर का उपयोग करना होगा।

ये भी पढ़ें: पैन कार्ड कस्टमर केयर नंबर

पैन कार्ड डिलीवरी स्टेटस को कैसे ट्रैक करें?

  • एक बार जब आप अपना पैन कार्ड आवेदन जमा कर देते हैं, तो आप केवल कंसाइनमेंट नंबर दर्ज करके स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग पोर्टल के माध्यम से पैन कार्ड डिलीवरी स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
  • आप SMSके जरिए भी ट्रैक कर सकते हैं। स्टेटस को ट्रैक करने के लिए बस ‘POST Track <13 digit article number>’ टाइप करें और इसे 166 या 51969 पर भेजें।।

पैन कार्ड आवेदन और डिलीवरी स्टेटस की जांच करने के तरीके के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें

संबंधित प्रश्न (FAQs)

प्रश्न. मुझे पैन कार्ड कैसे डिलिवर किया जाएगा?
उत्तर: आपने पैन कार्ड के आवेदन फॉर्म में जो पता भरा था, उसी पर आपको आपका पैन कार्ड भेजा जाएगा।

प्रश्न. क्या नाबालिक पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं? इसके लिए कौन-से दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी?
उत्तर: हां, IT अधिनियम की धारा 160 के मुताबिक, नाबालिक भी पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के माता-पिता या अभिभावक भी उसकी तरफ से अपने पहचान पत्र और पता प्रमाण के ज़रिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न. क्या एक व्यक्ति बहुत सारे पैन कार्ड रख सकता है?
उत्तर: किसी व्यक्ति के लिए एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैर-कानूनी माना जाता है। अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो अन्य सभी पैन कार्ड, संबंधित अधिकारी को जमा कर दें।

प्रश्न. क्या पैन कार्ड की समय सीमा समाप्त हो जाती है?
उत्तर: पैन कार्ड की समय सीमा समाप्त नहीं होती है. हालाँकि, इसे अपडेट और दुबारा से प्रिंट
किया जा सकता है।







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